देवघर, दिसम्बर 19 -- देवघर। आर्म्स एक्ट से संबंधित एक मामले की पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश- सह- पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश आर के सिन्हा की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 317/2021 के इस मामले में देवघर के हनुमान टिकरी मुहल्ला निवासी शुभम सिंह उर्फ अभिषेक कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कुल मिलाकर तीन वर्षों की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। आरोपके अनुसार अभियुक्त के पास से एक पिस्टल,एक मैगजीन, चार जिंदा कारतूस एवं दो खोखा बरामद प्राप्त हुए थे। यह घटना दिनांक 22/1/2021 को घटित हुई थी। पुलिस ने आरोपी को खदेड़ कर पकड़ा था व उसके पास से उपरोक्त सामान बरामद किया था। आरोपों को लेकर जसीडीह थाना कांड संख्या 210/2021 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई ग...