पूर्णिया, अक्टूबर 1 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। त्वरित विचारण के तहत मुफस्सिल थाना कांड संख्या 149/24 के आर्म्स एक्ट मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोमी कुमारी की अदालत ने बुधवार को आरोपी कुंदन सहनी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार, यह मामला आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए एवं 26 के तहत दर्ज किया गया था। मामले में दीवानगंज के सहनी टोला निवासी कुंदन सहनी पिता सुरेश सहनी प्राथमिकी अभियुक्त था जिसे सजा दी गई।

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