चित्रकूट, अक्टूबर 5 -- चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (न्यू) राममणि पाठक की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी छोटू उर्फ छुटवा निवासी निही चिरैया थाना मानिकपुर को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से अदालत में अपर शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने प्रभावी बहस की।

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