खगडि़या, जून 24 -- खगड़िया, विधि संवाददाता जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के फुदकीचक गांव निवासी बुच्चो यादव के पुत्र कपिलदेव यादव को खगड़िया अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने मगंलवार को शस्त्र अधिनियम की दो धाराओं में सजा सुनाई है। सजा के बिंदू पर अभियोजन पदाधिकारी पवन कुमार ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण का हवाला देते हुए न्यायाधीश से कानून में प्रावधान के अंतर्गत अधिकतम सजा मुकर्रर करने की अपील की। वहीं न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलीलें भी सुनने के बाद आरोपित कपिलदेव यादव को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) ए तहत दो वर्षों का कारावास और 5000/रु जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त आर्म्स एक्ट की धारा 26 का उलंघन करने के दोष में भी एक वर्ष का साधारण कारावास के साथ 2000/रु का जुर्माना की सजा भी निर्धारित की गई है। जिला के पुलिस मुख...