मुजफ्फरपुर, अगस्त 31 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सिकंदपुर थाना क्षेत्र के बालूघाट स्थित एक कॉलेज परिसर से पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार हथौड़ी थाना के माधोपुर गांव के सचिन कुमार को पांच वर्ष कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। सेशन-ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार ने सोमवार को उसे यह सजा सुनाई। पिछले महीने इस मामले में अहियापुर थाना के पछगछिया गांव के इंद्रजीत कुमार को भी कोर्ट ने यही सजा सुनाई थी। इस मामले में सिकंदरपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष देवव्रत कुमार ने 19 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की थी। इसमें इंद्रजीत व सचिन के अलावा अहियापुर थाना के शिवराहां बसंत गांव के संतोष कुमार को आरोपित बनाया था। यह भी पढ़ें- Jamshedpur News: आर्म्स एक्ट के आरोपी को मिली जमानत

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