चित्रकूट, दिसम्बर 19 -- चित्रकूट। संवाददाता न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ एस आनंद की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी धनराज निषाद उर्फ रामफल निवासी गढ़वा थाना मऊ को न्यायालय उठने तक की सजा व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी बहस की।

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