जहानाबाद, जुलाई 31 -- अरवल निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय अरवल की अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ज्योति कुमारी की अदालत ने अवैध देसी कट्टा रखने के आरोपित को दोषी पाया और 3 साल की सजा सुनाई। अभियोजन पदाधिकारी सोनी कुमारी ने बताया कि सूचक पवन कुमार दास पुअनि ने किंजर थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि 10 अप्रैल 2023 को अभियुक्त जीतन पासवान ग्राम आजाद नगर थाना किंजर जिला अरवल के पास से तीन देसी पिस्टल एवं 10 जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। न्यायालय ने सुनवाई पश्चात अभियुक्त जीतन पासवान को दोषी पाया तथा अभियुक्त को शस्त्र अधिनियम में 3 वर्ष साधारण कारावास एवं 5000 अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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