नवादा, अगस्त 22 -- अवैध रूप से पिस्टल व जिन्दा कारतूस रखने के जुर्म में एक युवक को दो साल का कारावास तथा 5 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ अश्विनी कुमार ने शुक्रवार को नरहट थाना अंतर्गत कटघरा गांव निवासी विमल कुमार उर्फ डिम्पल को यह सजा सुनाई।

मामले का विवरण सहायक अभियोजन पदाधिकारी नवनीत कुमार ने अभियोजन पक्ष अदालत में रखा। मामला नरहट थाना कांड संख्या-43/23 से जुड़ा है। घटना 26 जनवरी 23 की घटना है। बताया जाता है कि सीतामढ़ी थानाध्यक्ष नीरज कुमार को सूचना मिली कि ग्राम कटघरा में नवल सिंह को विमल कुमार के द्वारा गोली मार दी गई है। सूचना मिलते ही तत्कालीन थानाध्यक्ष ग्राम कटघरा पहुंच कर विमल कुमार की तलाश करते हुए उसके घर पहुंचे।

पुलिस की कार्रवाई जहां विमल के कमरा से पुलिस ने एक पिस्तौल व दो जिन्द...