बांका, जून 9 -- बांका, एक संवाददाता। सोमवार को बांका एसीजेएम-3 अविनाश कुमार की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले के संबंध में बताया गया कि बंधुआकुारावा थाना कांड संख्या 106/23 के अभियुक्त पप्पू यादव, पिता प्रयाग यादव, के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई बांका के एसीजेएम तृतीय की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन...