पटना, अगस्त 11 -- पटना सिटी कोर्ट के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनंत कुमार ने मंगलवार को आरोपित राजेश राय उर्फ राजू राय को आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनायी। कोर्ट ने दोषी पर बीस हजार जुर्माना भी लगाया है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार कोर्ट ने आरोपित को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं के तहत दोषी पाया। जिला मुख्य अभियोजक विद्या सागर प्रसाद ने बताया कि आर्म्स एक्ट का यह मामला नदी थाने से संबंधित है। पुलिस ने वर्ष 2025 में दीदारगंज स्थित एक घर में छापेमारी की थी, जिसमें आरोपित को मेड इन यूएस पिस्टल और एक कारतूस के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य के साथ आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इस कांड का स्पीडी ट्रायल करते हुए एक वर्ष में निष्पादन किया गया है।

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