संतकबीरनगर, जनवरी 25 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर आयुध अधिनियम के आरोपी को सीजेएम चेतना त्यागी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी राम गोपाल उर्फ राम विकास पाण्डेय पर तीन हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 15 की अतिरिक्त साधारण कारावास सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि आरोपी राम गोपाल पाण्डेय उर्फ राम विकास पाण्डेय पुत्र माता प्रसाद पाण्डेय ग्राम चकदही थाना कोतवाली खलीलाबाद का रहने वाला है। आरोपी को दिनांक 11 फरवरी 2001 को अवैध कट्टा व दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली खलीलाबाद में आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय...