समस्तीपुर, जून 17 -- दलसिंहसराय। सिविल कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश रंजन के कोर्ट ने बुधवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुये विभूतिपुर थाने के खोकसा गांव के सत्यम कुमार को दोषी पाकर तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावे 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एपीओ उपेन्द्र कुमार उक्त जानकारी देते हुये बताया कि 31 दिसम्बर 22 की रात में अंगारघाट रेलवे फाटक के पास लूट की घटना में ग्रामीणों पर गोली चलाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा पकड़े गये राजा कुमार एवं सत्यम कुमार की तलाशी ली तो सत्यम की कमर से देशी पिस्तौल बरामद हुआ था। नाबालिग होने के कारण आरोपी राजा का वाद पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड समस्तीपुर भेज दिया गया। वहीं अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपित सत्यम कुमार को...