सिद्धार्थ, जून 24 -- सिद्धार्थनगर। जेएम बांसी धर्मेन्द्र कुमार भारती ने आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कमरुद्दीन पुत्र मकबूल निवासी पिपरा रामलाल थाना पथरा बाजार के खिलाफ धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांसी में दर्ज था। इस मामले में जेएम बांसी धर्मेन्द्र कुमार भारती ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। आरोपी पर दो हजार का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने की। यह भी पढ़ें- आर्म्स एक्ट के दो धाराओं में एक दोषी को तीन वर्ष का कारावास की सजा और जुर्माना

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