आर्म्स एक्ट और फायरिंग में दोष सिद्ध
जमशेदपुर, जुलाई 26 -- एडीजे वन की अदालत में शुक्रवार को अजीत कुमार गुप्ता, आयुष दास और पवन मंडल के खिलाफ आर्म्स एक्ट व फायरिंग का दोष सिद्ध हो गया। तीनों के खिलाफ अदालत में सजा पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। बर्मामाइंस पुलिस ने तीनों को फरवरी 2023 में ओडिशा से गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि 18 दिसंबर 2022 दहशत फैलाने के लिए पांडेय पर फायरिंग की थी। इससे तीनों के खिलाफ बर्मामाइंस थाने में केस दर्ज हुआ था।
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