नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- आर्मी क्वॉर्टर में बनी मस्जिद में नमाज की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। यह मामला तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित आर्मी क्वॉर्टर का है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के गत अप्रैल में दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस फैसले में परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले सेना के प्रशासनिक फैसले को बरकरार रखा गया था। बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि सुरक्षा और कई अन्य मुद्दे हैं। हम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? कोविड के समय लगा था प्रतिबंधयाचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मस्जिद-ए-आलीशान में नागरिकों के प्रवेश पर केवल कोविड-19 महामारी के दौरान ह...