गुड़गांव, सितम्बर 24 -- गुरुग्राम, गौरव चौधरी। फर्जी दस्तावेज तैयार कर और दूसरे व्यक्ति का रूप धरकर किसी अन्य की करोड़ों रुपये की जमीन धोखाधड़ी से बेचने के गंभीर मामले में जिला अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्षा जैन की अदालत ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी आरोपी सुरेंद्र सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि आर्थिक अपराध समाज के आर्थिक ढांचे को प्रभावित करते हैं और ऐसे मामलों में जमानत देते समय अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखना आवश्यक है。

मामला दर्ज करने का विवरण सोहना सिटी थाने में 30 जनवरी 2025 को मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी कि उसकी और उसके भाई की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के जरिए धोखाधड़ी की गई है। ...