मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 11 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। बाल पर्यवेक्षण गृह में बंद विधि विरुद्ध बालकों व किशोरों की आरोपों की प्रकृति के अनुसार सूची बनाई जाए। इसमें साधारण प्रकृति के अपराध के आरोपित विधि विरुद्ध बालक व किशोरों को जल्द से जल्द कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर उन्हें छोड़ा जाएगा। यह निर्देश प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने दिया। वे शुक्रवार को बाल पर्यवेक्षण गृह का निरीक्षण कर रही थीं। उन्होंने पारा लीगल वालेंटियर को ऐसे बालकों व किशोरों की सूची तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने बाल पर्यवेक्षण गृह की साफ-सफाई, ठंड से बचाव के लिए खिड़कियों में शीशा लगाने व बालकों तथा किशोरों को गर्म कपड़े उपलब्ध कराने का अधीक्षक को निर्देश दिया। इससे पहले प्रधान जिला एवं सत्...