नई दिल्ली, जुलाई 22 -- निखिल पाठक, नई दिल्ली दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड की सुनवाई के दौरान बुधवार को आरोपी आफताब पूनावाला को अपनी वकील के पीछे बैठने की अनुमति दी। बचाव पक्ष की वकील मेघा सरोआ के अनुरोध पर अदालत ने यह फैसला लिया, जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई थी।आरोपी से घृणा का व्यवहार नहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी की कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, जिससे घृणा की भावना झलके। अदालत ने साफ कहा कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता, आरोपी को निर्दोष माना जाता है और उसे निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है।वकील के पास बैठने पर जताई थी आपत्ति कोर्ट ने यह टिप्पणी उस दौरान की, जब अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने आरोपी आफताब को उसकी वकील के ...