आरोपी मनीषा हवलदार को फिजियोथेरेपी देने का आदेश
नई दिल्ली, जुलाई 28 -- नीट-यूजी पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आरोपी मनीषा संजय हवलदार को नियमित रूप से फिजियोथेरेपी और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने कहा कि उन्हें डॉक्टरों की सलाह के अनुसार इलाज दिया जाए और न्यायिक हिरासत के दौरान उनकी देखभाल में कोई कमी न हो। विशेष जज अनु ग्रोवर बलिगा की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। मनीषा को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें पहले फिजियोथेरेपी दी गई थी। यह भी पढ़ें- पेपर लीक पर रोजाना सुनवाई, 3 महीने में ट्रायल पूरा; पटना समेत 3 शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि उन्हें सप्ताह में दो बार नि...
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