नई दिल्ली, जुलाई 9 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। वर्ष 2016 में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में आरोपी भूपिंदर सिंह की ओर से विदेश यात्रा की अनुमति मांगी गई। उनके वकील ने कहा कि भूपिंदर वियतनाम की यात्रा के प्रति भारतीयों की बढ़ती रुचि पर एक लेख पर काम कर रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकार के नाते वह अपनी आजीविका के लिए ऐसे प्रचारात्मक लेखों पर निर्भर हैं। ऐसे में उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि आवेदक को 15 से 21 जुलाई तक विदेश यात्रा की अनुमति दी जाए। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल की अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में अभियुक्त जमानत पर है। वह नियमित रूप से अदालत में हाजिर हो रहा है। ऐसे में आवेदक भूपिंदर को 15 से 21 जुलाई तक वियतनाम जाने की अनुमति दी...