आरोपी पर लगाया पांच हजार का अर्थदंड
बांदा, जून 19 -- बांदा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय ने अवैध शराब रखने के मामले में आरोपी बच्चीलाल प्रजापति को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोतवाली पुलिस ने 27 अगस्त 2022 को निम्नी नाला पुलिया के पास बच्चीलाल प्रजापति निवासी सुनिया की बारी, खटला को एक झोले में 22 क्वार्टर देशी शराब के साथ पकड़ा था। इस पर कोतवाली नगर थाने में आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने न्यायालय में अपराध स्वीकार करते हुए मुकदमा न लड़ने और कम से कम दंड देने की प्रार्थना की। यह भी पढ़ें- अवैध शराब रखने के मामले में आरोपी दोषी करार जिस पर न्यायालय ने उसे दोषी मानते हुए 5 हजार रुपये जुर्माना तथा न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई।
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