रांची, अप्रैल 23 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने जमीन सौदा विवाद और मारपीट के आरोपों से जुड़े मामले में आरोपी राजेंद्र मिर्धा को अग्रिम जमानत दे दी है। मामला रातू थाना कांड संख्या 212/2024 से संबंधित है, जिसमें धोखाधड़ी, मारपीट, रंगदारी और अन्य गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार, आरोप है कि आरोपी ने जमीन बिक्री के नाम पर 13 लाख रुपये अग्रिम लेने के बाद कब्जा नहीं दिया और विरोध करने पर मारपीट व जानलेवा हमला किया। साथ ही सोने की चेन छीनने और 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया गया। वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी ने पूरी राशि वापस कर दी है और उस पर कोई बकाया नहीं है। केस डायरी में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। इसके अलावा स्वतंत्र गवाहों ने मारपीट या लूट की घटना का समर्थन न...