रांची, जून 27 -- रांची, संवाददाता। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के आरोप में जेल में बंद आरोपी जिशान अख्तर उर्फ जीशू उर्फ अफरीदी उर्फ सरदार को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-17 संजीव झा की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। वह 10 अप्रैल 2025 से जेल में है। राज्य की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी अनिल टाइगर की हत्या की साजिश और घटना में शामिल था। अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर और प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) से यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपी लगातार उन सह-आरोपियों के संपर्क में था, जिन्होंने मृतक को गोली मारी थी। यह भी पढ़ें- पिता पर टांगी से जानलेवा हमला करने के आरोपी बेटे की जमानत खारिज केस डायरी के अनुसार आरोपी ने अपने स्वीका...