चंदौली, मार्च 28 -- चंदौली। न्यायालय पीठासीन अधिकारी एवं एफटीसी प्रथम विकास वर्मा ने शनिवार को सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को 21 दिन का कारावास एवं पांच हजार रुपया अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बिहार भभुआ कैमूर जिले के मोहनियां थाने के डडवा निवासी रविशंकर राम के विरुद्ध 15 जून 2003 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के संबंध में मुगलसराय थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

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