बलिया, मार्च 10 -- बलिया। एनडीपीएस एक्ट के आरोपी हल्दी थाना क्षेत्र के बसुधरपाह निवासी भरत पासवान को कोर्ट ने मंगलवार को दो साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस का कहना है कि 12 मई 2013 को पुलिस ने तीन किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। केस दर्ज कर पुलिस ने उसका चालान कर दिया और मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।

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