सराईकेला, जनवरी 23 -- -आरोपी को दोषी करार देते 10 वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा -जुर्माना नहीं देने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी सरायकेला, संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने गुरुवार को मारपीट और गैर इरादतन हत्या मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी शिव शंकर रजक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके साथ ही अदालत ने दोषी के खिलाफ भादंवि की धारा-323 के तहत छह महीने का साधारण कारावास,भादंवि की धारा 341 के तहत एक महीने का साधारण कारावास, भादंवि की धारा 504 एवं 506 के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपया जुर्...