सहरसा, मई 1 -- सहरसा, विधि संवाददाता। जानलेवा हमला संबंधी एक मामले की जमानत याचिका की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार ने दो युवा आरोपियों को ट्यूशन पढ़ाने का आदेश देते हुए जमानत मंजूर किया। सोनबरसा थाना कांड 20/2026 के आरोपी गौरव कुमार और मनु कुमार को अदालत ने आदेशित किया है की अपने गांव के क्लास 6 तक के गरीबी रेखा से नीचे के 10 बच्चों को सप्ताह के पांच दिन रोजाना दो घंटे पांच महीने तक लगातार मुफ्त ट्यूशन पढ़ाना होगा। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया की दोनो आरोपी स्टूडेंट है तथा 19,20 वर्ष के युवा है ।अदालत यह भी पढ़ें- घोड़थम्भा: मारपीट कांड में फरार आरोपियों के घर चिपकाया इश्तेहार ने अपने निर्णय में आरोपियों को प्रत्येक माह सभी अभिभावकों से प्रमाण पत्र लेने तथा 5 माह के बाद गांव के मुखिया ,सरपंच या वार्ड कमिश्नर से ...