आगरा, दिसम्बर 1 -- चेक डिसऑनर के मामले में आरोपित गौरव सारस्वत की संपत्ति कुर्क करा 1.10 लाख रुपये अदालत में जमा कराना सुनिश्चित कराएं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छह आतिफ सिद्दीकी ने जिलाधिकारी को यह आदेश दिए। वादी उमेश सिंह ने आरोपित के विरुद्ध साढ़े पांच लाख रुपये के चेक डिसऑनर होने के आरोप में मुकदमा दायर किया था। वादी ने अधिवक्ता राहुल गुप्ता के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मुकदमे के विचारण में विलंब होने के कारण उसे अंतरिम राहत/प्रतिकर बतौर चेक की राशि का 20 प्रतिशत 1.20 लाख रुपये दिलाए जाने का आग्रह किया। कोर्ट ने धनराशि अदा करने के आरोपी को आदेश दिए थे। आरोपित द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने उक्त आदेश दिए हैं।
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