झांसी, अप्रैल 2 -- किसानों के खातों में बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा, कनिष्क सिंह के न्यायालय ने निरस्त कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार राष्ट्रभक्त किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के शिकायती पत्र के क्रम में ग्राम सिमरधा तहसील गरौठा में एक ही परिवार के कृषकों के खाते में इफको टोकियों जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा फर्जी तरीके से लाखों रूपया का भुगतान करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में शरद मौर्या उपसम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, मऊरानीपुर को उक्त प्रकरण की जाँच हेतु नामित किया गया था। उपसम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी की जाँच आख्या के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी 2024-2025 में कुछ कृषकों के आधार कार्ड से जा...