आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत बने सीमन और बाल के नमूने
नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही स्लीपर बस में मैनपुरी की 17 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में बस चालक कुलदीप और परिचालक संदीप के खिलाफ 398 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 70(2)(सामूहिक दुष्कर्म), 137 (अपहरण) और पॉक्सो की धारा के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में 50 सरकारी गवाहों के बयान, चिकित्सीय और फॉरेंसिक रिपोर्ट समेत जांच से जुड़े अन्य दस्तावेज शामिल हैं। जांच में बस से मिले सीमन (वीर्य) और बाल के नमूनों समेत जैविक साक्ष्यों को आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत माना गया है। अदालत चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है। अदालत के इस कदम के साथ ही दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। पुल...
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