सिद्धार्थ, अप्रैल 7 -- सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष 10 माह के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। डुमरियागंज पुलिस ने क्षेत्र के बसडिलिया गांव निवासी संजू उर्फ रौव्वाब पुत्र शरीफ पर धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दो वर्ष 10 माह की कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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