मुजफ्फरपुर, सितम्बर 19 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। पॉक्सो एक्ट के चार आरोपितों को गिरफ्तार नहीं करने पर हथौड़ी थानाध्यक्ष पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने लगाया है। जुर्माना की राशि थानाध्यक्ष के वेतन से कटौती कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीड़ितों के मुआवजा वाले कोष में जमा कराया जाएगा। बताया जा रहा है हथौड़ी थाना में दर्ज एक मामले में आठ आरोपित में से चार फरार हैं। चारों के विरुद्ध विशेष कोर्ट से गैर-जमानतीय वारंट जारी किया गया था। इसके बाद भी थानाध्यक्ष ने आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की। विशेष कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को तय की है।

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