पटना, मार्च 26 -- बिहार के चर्चित आरा सिविल कोर्ट बम ब्लास्ट मामले के सभी दोषी बरी कर दिए गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने दोषी लंबू शर्मा की फांसी की सजा को भी रद्द कर दिया। अदालत ने लंबू शर्मा एवं अखिलेश उपाध्याय को भी बरी किया है। हालांकि, जेल से भागने के दूसरे मामले में वे दोषी करार दिए गए हैं। इसलिए दोनों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। यह घटना 23 जनवरी 2015 की है। आरा सिविल कोर्ट परिसर में सुबह 11.35 बजे लगभग बम धमाका हुआ था। इसमें एक महिला और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। अन्य कई लोग घायल हुए थे। बम धमाके के बाद कैदी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय पुलिस हिरासत से भाग निकले थे। स्थानीय अदालत ने इस केस की सुनवाई के बाद 20 अगस्त 2019 को फैसला सुनाया था। इसमें जेल से भागे लंबू शर्मा को मुख्य दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं, उसके...
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