सहारनपुर, अगस्त 29 -- नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर नगर निगम ने शहर में संचालित सभी आरा मशीनों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि संचालक निर्धारित शुल्क जमा कराकर नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करें, अन्यथा उनके व्यवसाय को अवैध मानते हुए नियमानुसार प्रतिष्ठान सील कर दिए जाएंगे। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 541 के अंतर्गत शहर में किए जा रहे विभिन्न व्यवसायों से लाइसेंस शुल्क लेने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत सामाजिक वानिकी प्रभाग सहारनपुर के अंतर्गत आने वाली आरा मशीनों को नोटिस भेजा गया है। उन्होंने जानकारी दी कि जनपद में कुल 162 आरा मशीनें संचालित हैं, जिनमें से करीब 85 आरा मशीनें सहारनपुर शहर और नगर निगम क्षेत्र में शामिल 32 गांवों में चल रही हैं। यदि निर्धारित समय पर शुल्क ...
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