फतेहपुर, मार्च 14 -- फतेहपुर, संवाददाता बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) के दौरान पंजीकरण कराने के बाद शेष धनराशि जमा न करने वाले उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाएगी। ऐसे डिफाल्टर उपभोक्ताओं द्वारा 31 मार्च तक बकाया धनराशि जमा कर राहत ली जा सकती है।एक्सईएन प्रथम रत्नेश जायसवाल ने बताया कि तीन चरणों में बिजली बिल राहत योजना के तहत शत प्रतिशत ब्याज के साथ ही तय मूलधन में छूट प्रदान की जा रही थी। जिसके दौरान रजिस्ट्रेशन कराने वाले बकाएदार उपभोक्ताओं को चरणों के अनुसार एक माह के अंदर शेष धन जमा करना था। लेकिन बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा अपना पंजीकरण कराने के बाद शेष धन नहीं जमा किया गया। जिससे वह डिफाल्टर की श्रेणी में आ चुके हैं। बताया कि फरवरी माह में रजिस्ट्रेशन कराने वालों के साथ ही डिफाल्टर हो चुके उपभोक्ताओं द्वारा 31 मार्च तक शेष धनराश...