बहराइच, फरवरी 10 -- बहराइच, संवाददाता। निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 के अन्तर्गत जनपद के समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक, पूर्व प्राथमिक कक्षा में दुर्बल वर्ग के 03 वर्ष से लेकर 07 वर्ष तक के बच्चों का 25 फीसदी निशुल्क प्रवेश हेतु डीएम ने आरटीई रथ को हरी झंडी दिखाई। जनजागरूकता जाये जाने के उद्देश्य से यह रथ शुरू किया गया है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि जनपद के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए लक्षित वर्ग का शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित कराया जाय। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि जनपद बहराइच में आईटी पोर्टल पर ग्रामीण क्षेत्रों के 427 तथा शहरी क्षेत्र के 145 विद्यालय मैप्ड हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 2275 तथा शहरी क्षेत्र क...