महाराजगंज, फरवरी 20 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए हुए आवेदन में आधे से अधिक लोगों को निराशा हाथ लगी है। इसमें 1949 आवेदन के सापेक्ष 1395 आवेदन निरस्त हो गए हैं। इसमें केवल 554 बच्चे ही पात्र मिले हैं। 554 बच्चों में से भी 60 बच्चों को सीट नहीं होने से स्कूल आवंटन नहीं हो सका है। नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब व अलाभित वर्ग के बच्चों का निजी विद्यालयों में शिक्षा दिलाई जाती है। शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए भी ऑनलाइन आवेदन तीन चरणों में शुरू है। पहले चरण की प्रक्रिया 18 फरवरी को पूरी हो गई। पहले चरण में ही आधे से अधिक बच्चे अपात्र हो गए। कुल 1949 बच्चों के आवेदन हुए। जिसमें केवल 554 ब...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.