अलीगढ़, फरवरी 10 -- अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2026-27 में आरटीई के तहत बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया को लेकर सोमवार को बैठक हुई। डीएम ने कहा कि निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया पारदशी व समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने स्पष्ट किया कि आरटीई के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का लाभ मिलना शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध एवं शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीएसए राकेश कुमार को निर्देशित किया कि आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन, लॉकिंग, लॉटरी प्र...