लखनऊ, जनवरी 8 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए अब छात्र का आधार जरूरी नहीं होगा। सिर्फ अभिभावक का आधार नंबर दर्ज किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा इस संबंध में जारी नए शासनादेश में यह बदलाव किया गया है। पहले योजना संचालित करने के लिए जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी स्तर पर दो अलग-अलग समितियां होती थीं। अब सिर्फ जिलाधिकारी स्तर पर एक ही समिति होगी। वहीं दूसरे विभगों से सम्बंधित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होने में दिक्कतें आने की वजह से अब उनका ऑफलाइन सत्यापन किया जाएगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.