कटिहार, जनवरी 14 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कटिहार जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कदम तेज कर दिए हैं। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिले के सभी रजिस्टर्ड निजी स्कूलों में पहली कक्षा की 25 फीसदी सीटें अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में निजी स्कूलों को आरटीई का पालन करना होगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई तय है। जिले में कुल 400 रजिस्टर्ड निजी स्कूल हैं, जहां वर्तमान में 75 हजार से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी स्कूलों को आरटीई के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले बच्चों का नि:शुल्क नामांकन लेना अनिवार्य है। इसके लिए स...