आरटीई की जानकारी नहीं देने पर डीईओ होंगे तलब
सीतामढ़ी, जुलाई 30 -- सीतामढ़ी। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) व निजी विद्यालयों से जुड़ी मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराना जिला शिक्षा विभाग को भारी पड़ गया है। बिहार राज्य सूचना आयोग ने मामले में सख्ती दिखाते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी को 19 अगस्त को आयोग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। राज्य सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने डीईओ को सभी संबंधित अभिलेखों संग उपस्थित होने को कहा है। मामला सोनवर्षा के भुतही निवासी यदुवंश की ओर से दायर आरटीआई आवेदन से जुड़ा है। आवेदक ने जिले के पंजीकृत व गैर-पंजीकृत निजी विद्यालयों की जानकारी संग आरटीई अधिनियम के तहत 25%आरक्षण कोटे में नामांकित बच्चों का विवरण मांगा था।इसके यह भी पढ़ें- जजों की कोर्ट टाइमिंग को लेकर PIL पर हाईकोर्ट ने क्या की टिप्पणी? याचिका खारिज अलावा प्रम...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.