महाराजगंज, दिसम्बर 15 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। गरीबों के बच्चों को घर के नजदीक प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। आवेदन के लिए अभी आदेश जारी नहीं किया गया है। जिससे अभिभावक व बच्चे पशोपेश में है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह से ही शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अब तक आवेदन के लिए शासन से अब तक आदेश व गाइड लाइन जारी नहीं किया गया है। इसमें प्रावधान यह है कि विद्यालयों में कुल पंजीकृत बच्चों का 25 प्रतिशत सीट शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों का दाखिला होगा।

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