आरटीआई सूचना देने में देरी पर राज्य आयोग ने चेताया
सीतामढ़ी, मई 9 -- सीतामढ़ी। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले के तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी को कड़ी चेतावनी जारी की है। मामला सीतामढ़ी निवासी यदुवंशी पंजियार द्वारा निजी विद्यालयों से संबंधित सूचना मांगने से जुड़ा है। राज्य सूचना आयोग में वाद संख्या ए-8649/23 की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता यदुवंशी पंजियार उपस्थित हुए। वहीं लोक सूचना पदाधिकारी सह एसएसए डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ भी मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने आयोग को बताया कि उन्हें उपलब्ध कराई गई सूचना अधूरी और भ्रमित करने वाली है। यह भी पढ़ें- लापरवाही और देरी स्वीकार नहीं : निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का करें निवारणजानकारी की गलतियां उन्होंने कहा कि जांच के दौरान एक निजी विद्यालय क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.