नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि सार्वजनिक पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए जनता का विश्वास और भरोसा होना जरूरी है। सूचना आयुक्त विनोद कुमार तिवारी ने कहा कि सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए यह उचित होगा कि वह मांगी गई जानकारी की प्रकृति, विशेष रूप से सामान्य पात्रता मानदंड और रिक्ति संबंधी विवरणों के संबंध में, जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हो सकते हैं, को ध्यान में रखते हुए आरटीआई आवेदन पर पुनर्विचार करे और अपने प्रशासनिक विवेक के अनुसार उचित निर्णय ले। यह मामला सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत एक वकील द्वारा दायर अर्जी से जुड़ा था। अर्जी में लोक अभियोजक के लिए पात्रता मानदंड वाले नियम और सहायक, अतिरिक्त लोक अभियोजक के रिक्त पदों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी। ईडी ने आरटीआई कानून की धा...