नई दिल्ली, अगस्त 7 -- डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट के जरिए 'सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में कहा गया है कि कानून में किए गए बदलाव से सूचना के अधिकार कानून कमजोर होता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति ‌जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सरकार का जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि कानून में किए गए संशोधन के जरिए पुराने प्रावधान को बदल दिया गया है और उन सुरक्षा उपायों को हटा दिया है जो निजता की चिंताओं और जनता के जा...