लखनऊ, जून 24 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति - जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षित सीटों के रोटेशन की व्यवस्था लागू करने संबंधी मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने टिप्पणी की कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आरक्षित सीटों में रोटेशन एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इस विषय पर कानून बनाना संसद का अधिकार क्षेत्र है और न्यायालय ऐसा निर्देश नहीं दे सकता। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की अवकाशकालीन पीठ ने सुलतानपुर जिले की कादीपुर विधानसभा सीट के मतदाता जगदीश सिंह की याचिका पर यह फैसला सुनाया। याची का कहना था कि कादीपुर विधानसभा क्षेत्र लगभग छह दशकों से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इससे सामान्य वर्ग के मतदाताओं और...