आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में कोई छूट दी या नहीं: हाईकोर्ट
प्रयागराज, जून 17 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर लोक सेवा आयोग से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आयोग से पूछा है कि याचियों को फॉर्म भरने और प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी प्रकार की छूट का लाभ दिया गया है या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह ने पंकज वर्मा व दो अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी को सुनकर दिया है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट अनुराग त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट गत 30 अप्रैल को लोक सेवा आयोग ने घोषित किया था। इसकी मुख्य परीक्षा 28 जून से 30 जून के बीच होनी है।
याचिका का विवरण याचिका में लोक सेवा आयोग के नौ जनवरी 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम और यूपी एपीओ 2025 की प्रारंभिक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.