लखनऊ, मई 8 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरओ/एआरओ भर्ती परीक्षा- 2023 में आरक्षण लागू किए जाने को लेकर विवाद के मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि नियत की है। इसके साथ ही न्यायालय ने उक्त पदों पर अगली तिथि तक नई नियुक्तियां किए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने विवेक यादव व अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील पर शुक्रवार को पारित किया है। उक्त अपील में एकल पीठ के 1 फरवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थियों की याचिका पर उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। यह भी पढ़ें- एपीओ 2025 मेंस के लिए 22 तक मांगे आवेदन अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने कोर्ट में पक्ष रखा। दलील दी कि अपीलार्थी ओबीसी वर्ग से हैं जिन्हें प्रारम्भिक परीक्षा में ज...