लखनऊ, मई 12 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरओ/एआरओ भर्ती परीक्षा- 2023 में आरक्षण लागू किए जाने विवाद के मामले में मंगलवार को सुनवाई की। न्यायालय ने मामले को एकल पीठ को वापस गुण-दोष पर सुनवाई के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने उक्त पदों पर नई नियुक्तियां किए जाने पर लगाई गई अंतरिम रोक को जारी रखने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने विवेक यादव व अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील पर सुनवाई के बाद निस्तारित करते हुए पारित किया है। उक्त अपील में एकल पीठ के 1 फरवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें अपीलार्थियों की याचिका पर उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने न्यायालय को बताया कि अपीलार्थी ओबीसी वर्ग से हैं जिन्हें प्रार...