आरएसएस कार्यालय में पेट्रोल बम फेंकने के आरोपी को जमानत नहीं
रांची, सितम्बर 23 -- रांची, संवाददाता। निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रांतीय कार्यालय श्रीनिकेतन पर पेट्रोल बम से हमला करने के मामले में आरोपी सयम सुजान की नियमित जमानत याचिका एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दी है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता, गैरकानूनी गतिविधियां और जांच के संवेदनशील चरण को देखते हुए याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। आरोपी 18 जून से न्यायिक हिरासत में है। घटना 16 जून 2026 की देर रात (लगभग 12:36 बजे) की है, जब निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय परिसर में दो अज्ञात अपराधियों ने दो बार पेट्रोल बम फेंका। यह भी पढ़ें- Nainital News: जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज उस समय कार्यालय में लगभग 20 लोग मौजूद थे। इस संबंध में स...
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